उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका को बड़ी पीठ को सौंप दिया। हालांकि, केजरीवाल हिरासत में ही रहेंगे, क्योंकि पिछले महीने की 25 तारीख को शराब नीति मामले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने 21 मार्च को इस मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें आगे कोई राहत देने से इनकार करने के बाद वे 2 जून को वापस जेल चले गए।
