यूजीसी ने उन संस्थानों को निर्देश दिया है जो छात्रों द्वारा अनिवार्य एंटी-रैगिंग अंडरटेकिंग और अनुपालन अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, वे 30 दिनों के भीतर एंटी-रैगिंग अनुपालन प्रस्तुत करें और सभी छात्रों से ऑनलाइन अंडरटेकिंग प्राप्त करें। इसने इन संस्थानों से परिसर के भीतर रैगिंग को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रदान करने को कहा है। यूजीसी ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन न करने पर नियामक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें यूजीसी अनुदान और फंडिंग वापस लेना भी शामिल है। अनुपालन न करने पर गैर-अनुपालन का सार्वजनिक प्रकटीकरण भी होगा, और मान्यता रद्द करने या संबद्धता वापस लेने पर विचार किया जाएगा, जो आगे की समीक्षा के अधीन होगा।
