संयुक्त राज्य अमेरिका में, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ पर बहस सुनने के लिए सहमत हो गया है। जब तक अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी, टैरिफ लागू रहेंगे।
यह मामला अगस्त के अंत में वाशिंगटन स्थित संघीय अपील अदालत द्वारा दिए गए विभाजित निर्णय के बाद आया है, जिसमें पाया गया था कि ट्रम्प ने टैरिफ लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का सहारा लेकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है।
अपील न्यायालय ने फैसला सुनाया कि टैरिफ सहित कर लगाने की शक्ति कांग्रेस की एक प्रमुख शक्ति है, जिसे संविधान ने विधायी शाखा के लिए छोड़ दिया है।
