चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में शामिल मतदाता मतदान करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई भी एक दिखा सकते हैं।
इन पहचान पत्रों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक शामिल हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार और उपचुनाव वाले आठ विधानसभा क्षेत्रों में लगभग सौ प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं।
निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि उसने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) वितरित करना सुनिश्चित करें।
