मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने नवरात्रि के मौके पर गरीब के घर पैदा होने वाली बेटियों को 1 लाख 1 हजार रुपये देने की कल्याणकारी योजना का ऐलान किया है। इस योजना का नाम ‘लेक लाडकी’ यानी ‘प्यारी बेटी’ योजना है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना को भी इसी योजना में समाहित कर दिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दी। उन्होंने बताया कि मार्च में पास किए गए बजट में सरकार ने इसकी घोषणा की थी, जिसका प्रस्ताव मंगलवार को मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी उपस्थित थे। बता दें कि आज से शुरू होने वाली इस योजना में गरीब के घर बेटी पैदा होने से लेकर 18 बरस की होने तक थोड़े-थोड़े पैसे दिए जाएंगे। इस योजना का मकसद लड़कियों की जन्मदर बढ़ाना है।
इनको मिलेगा फायदा
सरकार की योजना का लाभ राज्य में रहने वाले उन गरीब परिवार में पैदा होने वाली बेटी को मिलेगा, जिनके पास पीले या ऑरेंज राशन कार्ड है और जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से ज्यादा न हो। योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली बेटी को मिलेगा। अगर किसी के घर जुड़वा बेटी पैदा होती हैं, तो दोनों बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। अगर किसी को एक बेटा और एक बेटी पैदा होती है, तो सिर्फ बेटी को लाभ मिलेगा।
2.3 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ
महाराष्ट्र में 2023 के आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2022 तक महाराष्ट्र में कुल राशन-कार्ड धारकों की संख्या 2.56 करोड़ हैं, जिनमें 1.71 करोड़ ऑरेंज, 62.60 लाख पीले राशन कार्ड हैं। यानी सरकार की इस योजना का लाभ 2.3 करोड़ परिवारों को मिलेगा।
5 चरण में मिलेगी रकम
1- बेटी के पैदा होने पर 5000 रुपये
2- स्कूल की पहली क्लास में एडमिशन लेने पर 6000 रुपये
3- छठवीं क्लास में जाने पर 7000 रुपये
4- 11 वीं क्लास में जाने पर 8000 रुपये
5- 18 बरस होने पर 75000 रुपये दिए जाएंगे।
ये 9 डॉक्युमेंट्स जरूरी
पीला या ऑरेंज कलर का राशन कार्ड
बेटी के माता-पिता का आधार कार्ड
माता-पिता के साथ बच्ची का फोटो
आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो
रेजिडेंशल यानी पते का प्रमाण
आय का प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी
बैंक पासबुक
ये तीन बातें है जरूरी
1- दूसरी संतान के जन्म के बाद माता या पिता में से किसी एक को नसबंदी ऑपरेशन करवाना अनिवार्य है।
2- बेटी के माता-पिता का बैंक अकाउंट होना जरूरी है।
3- योजना का लाभ पाने के लिए बेटी के जन्म के बाद ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।
