नई दिल्ली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से खाद्य-आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने विभागीय आयुक्त और विशेष आयुक्त के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दिल्ली में मुफ्त राशन वितरण और राशन की दुकान में इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल (ईपीओएस डिवाइस) के माध्यम से राशन वितरण कार्य की समीक्षा की।
खाद्य मंत्री ने दिया निर्देश
इस दौरान मंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए सभी राशन दुकानें समय से खोलना और बंद करना सुनिश्चित किया जाए। मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि दिल्ली में कोई भी राशन लाभार्थी मुफ्त राशन से वंचित नहीं रहना चाहिए।मंत्री ने खाद्य आपूर्ति विभाग को नए साल की शुरुआत में लाभार्थियों को एनएफएसए और ओएनओआरसी के तहत पूरा राशन एक बार में ही वितरित करने का निर्देश दिया।
यह हुई राशन दुकान खुलने व बंद होने की समयसीमा
उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राशन दुकानों के संचालकों को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और नेटवर्किंग व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दें, ताकि ई-पीओएस डिवाइस के माध्यम से राशन लाभार्थियों को राशन वितरण में कोई तकनीकी कठिनाई न हो।
मंत्री इमरान हुसैन ने खाद्य आपूर्ति आयुक्त को सभी राशन दुकानों को को समय पर खोलने और बंद करने का निर्देश दिया। यानी सुबह 09:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक और 03:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक रोजाना विभाग के मौजूदा आदेशों के अनुसार साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर राशन की दुकाने खुलेंगी।
एफपीएस परिसर में अनिवार्य जानकारी के लगेंगे बोर्ड
मंत्री ने खाद्य-आपूर्ति विभाग को एफपीएस परिसर के बाहर विजिलेंस कमेटी के बारे में अनिवार्य जानकारी प्रमुखता से फ्लेक्स बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही श्रेणी-वार पात्रता, स्टाक की स्थिति, लाभार्थियों की कुल संख्या, हेल्पलाइन नंबर आदि के संबंध में अनिवार्य सूचना एफपीएस परिसर के बाहर प्रदर्शित करने को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सर्किल कार्यालयों के ढांचे व नवीकरण कार्यों की दी जानकारी
बैठक के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के सर्कल कार्यालयों के कामकाज को मजबूत करने के लिए आयुक्त (एफ एंड एस) ने दिल्ली में कार्यरत सर्किल कार्यालयों के बुनियादी ढांचे और नवीकरण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
मंत्री ने निर्देश दिया कि यदि किसी सर्कल कार्यालय का भवन जर्जर स्थिति में है, तो उसे नए स्थान पर शिफ्ट किया जाना चाहिए।
