सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के कामकाज के घंटों से जुड़े अपने नियमों में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार, नए कामकाजी घंटे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि कोर्ट का कार्यालय छुट्टियों के दिनों और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहेगा। नए नियम 1 अगस्त से लागू होंगे।
