नई दिल्ली, 23 अक्टूबर । भगवान गणेश के बारे में विवादित पोस्ट के लिए कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने की याचिका ज़ाकिर नाइक ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है।
जाकिर नाइक की ओर से पेश वकील ने जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि वो अलग-अलग हाई कोर्ट में राहत की मांग करेंगे। इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेना चाहते हैं। उसके बाद कोर्ट ने जाकिर नाइक को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
सुनवाई के दौरान 16 अक्टूबर को केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जाकिर नाइक की याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मेहता ने कोर्ट से कहा था कि भगोड़ा घोषित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे दायर कर सकता है।
ज़ाकिर ने भगवान गणेश के बारे में विवादित पोस्ट के लिए कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को लेकर 2013 में याचिका दायर की थी। तब से इस केस में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई थी।
