केंद्र ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए पासपोर्ट आवेदकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है, जो पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन को प्रभावी करेगी। नए मानदंडों के तहत, पासपोर्ट (संशोधन) नियम 2025, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। अन्य आवेदक जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, चुनाव फोटो पहचान पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
