भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, एफपीआई के लिए सामान्य मार्ग के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने के मानदंडों में ढील दी है। एक अधिसूचना में, आरबीआई ने घोषणा की कि एफपीआई को अब अल्पकालिक निवेश और एकाग्रता सीमाओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह निर्णय तुरंत प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य एफपीआई के लिए निवेश को और अधिक आसान बनाना है।
