नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 31 मई को करने का आदेश दिया।
साेमवार काे सुनवाई के दौरान इस मामले के शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कपिल मिश्रा की अर्जी का विरोध किया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 31 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में जांच करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। इसके पहले सेशंस कोर्ट ने 9 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली दंगों में शामिल होने के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने ये आदेश दिया था। इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी कपिल मिश्रा के मामले में लापरवाही बरतने पर ज्योति नगर थाने के एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
