कोलकाता, 19 जनवरी । मवेशी तस्करी मामले में सीबीआई बीरभूम के तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर सकती है। गुरुवार को आसनसोल कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत में वर्चुअल सुनवाई में न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने सहगल की याचिका खारिज कर दी। साथ ही सीबीआई को पूछताछ की इजाजत भी दे दी है।
मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार सहगल दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। सीबीआई बीरभूम के सिउड़ी में सहकारी बैंक में पाए गए फर्जी खातों के संबंध में सहगल से पूछताछ करना चाहती है। आरोप है कि सहगल के प्रभाव में आकर बैंक में कुल 231 फर्जी खाते खोले गए। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने सहगल से तिहाड़ जेल जाकर पूछताछ करने का अनुरोध किया था। न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई सहगल से पूछताछ कर सकती है।
तृणमूल नेता अनुब्रत को फिर नहीं मिली जमानत, रहना होगा जेल में
दूसरी ओर मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के बाहुबली तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को एक बार फिर जमानत नहीं मिली। गुरुवार को उन्हें आसनसोल कोर्ट में विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने स्पष्ट कर दिया कि अनुब्रत आगामी तीन फरवरी तक जेल में ही रहेंगे। सीबीआई की ओर से सुनवाई के दौरान बताया गया कि अनुब्रत मंडल के नाम पर कई फर्जी दस्तावेज और नई गाडिय़ां मिली हैं। उनकी आय के स्त्रोत क्या हैं, इस बारे में जांच के लिए फिलहाल उनसे पूछताछ जरूरी है।
केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि सिउड़ी के सहकारी बैंक में मिले बेनामी खातों का संबंध कहीं ना कहीं मवेशी तस्करी मामले से है। इस मामले में अनुब्रत मंडल मुख्य कड़ी हैं और अगर उन्हें जमानत मिलेगी तो साक्ष्य प्रभावित होंगे। फिलहाल मंडल तीन फरवरी तक जेल में ही रहेंगे। हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश /गंगा
