मंडी, 19 जनवरी। स्थानीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को दोषी ठहराया और 20 वर्ष की कठाेर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया है।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 6 जुलाई 2022 को पीडिता की माता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी 15 वर्ष बेटी के दोस्त ने मार्च 2022 को मिलने मण्डी बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये। बाद में पीड़िता ने उसे सारी बात बताई और तब पीड़िता चार महीने से ज्यादा गर्भवती थी। पीड़िता के बयान पर महिला पुलिस थाना में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाहों के बयान दर्ज करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह ने की। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित दोस्त को दोषी पाया और विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष तक का कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में एक लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।
