सूरजपुर, 08 मई । जिले में ‘सही दवा, शुद्ध आहार-यही है छत्तीसगढ़ का आधार’ अभियान और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने रामानुजनगर और प्रेमनगर तहसील क्षेत्र में चालानी कार्रवाई की। अभियान के दौरान 50 प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 4950 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
संयुक्त टीम द्वारा शुक्रवार काे रामानुजनगर तहसील के ग्राम त्रिपुरेश्वरपुर और सरईपारा तथा प्रेमनगर तहसील के ग्राम अभयपुर, चंदननगर, रघुनाथपुर और तहसील मुख्यालय क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इस दौरान लोगों को कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों और तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देकर जागरूक भी किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू सेवन पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कोटपा एक्ट की धारा 04 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, जबकि धारा 06बी के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने और उनके द्वारा खरीदने पर रोक है।
अभियान के दौरान तंबाकू उत्पादों का सेवन करते पाए गए लोगों को समझाइश दी गई तथा दुकानों और प्रतिष्ठानों में ‘नो स्मोकिंग’ और ‘नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है’ संबंधी बोर्ड भी लगाए गए।
कार्रवाई में औषधि निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा, थाना रामानुजनगर से आरक्षक मितेश मिश्रा और राजेश नायक तथा थाना प्रेमनगर से मानसाय की सक्रिय भूमिका रही।
जिला प्रशासन ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने और नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने वालों की जानकारी प्रशासन को देने की अपील की है।
