16 मई । सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय द्वारा कल जारी आधिकारिक राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुसार, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है।
विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
