राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी दे दी है और यह विनियमन पूरे केंद्र शासित प्रदेश पर लागू हो गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कल इस विनियमन को अधिसूचित किया और अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरगी को केंद्र शासित प्रदेश के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी।
इस विनियमन के लागू होने की तारीख से पहले अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक प्रयोजनों के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है।
