नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता कमल हासन की तमिल फिल्म ‘ठग लाइफ’ को कर्नाटक में रिलीज नहीं करने देने पर सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस उज्जवल भुइयां की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जब फिल्म को कानून के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, तो फिल्म हर राज्य में रिलीज होनी चाहिए। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से 18 जून तक इस मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
फिल्म ‘ठग लाइफ’ देशभर में 5 जून को रिलीज की गई थी। फिल्म के निर्माता मणिरत्णम हैं। ये फिल्म कन्नड़ भाषा पर की गई टिप्पणी के बाद विवादों में घिर गई। फिल्म की रिलीज को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया। कोर्ट ने इस पर एतराज जताया कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कमल हासन को कर्नाटक की जनता से माफी मांगने की सलाह दी थी। कोर्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र मिलने के बाद किसी फिल्म को प्रदर्शित होने से नहीं रोका जा सकता है। अगर किसी को कमल हासन के बयान से समस्या है, तो वह उसके जवाब में अपनी तरफ से बयान जारी कर सकता है। इस मुद्दे पर बहस हो सकती है, लेकिन उग्र विरोध का बहाना बनाकर राज्य सरकार फिल्म का प्रदर्शन सुनिश्चित करने के अपने दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता एम महेश रेड्डी की ओर से वकील ए वेलन ने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने अपनी हरी झंडी दी है, लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक में फिल्म के प्रदर्शन को मौखिक तौर पर आदेश देकर और पुलिस के हस्तक्षेप से रोका गया है। ऐसा करना राज्य सरकार का असंवैधानिक कृत्य है और ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
