10 अप्रैल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कल विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह विधेयक राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।
नए अधिनियम में यह प्रावधान है कि 50 प्रतिशत पद भारतीय पुलिस सेवा से महानिरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे और न्यूनतम 67 प्रतिशत पद अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे। नवगठित कानून का उद्देश्य विभिन्न सीएपीएफ (सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी) में ग्रुप ए जनरल ड्यूटी अधिकारियों और अन्य कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाली एक व्यापक और समान प्रणाली स्थापित करना है।
इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि केंद्र सरकार को भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, जो किसी भी परस्पर विरोधी कानून, अदालती फैसले या पूर्व प्रशासनिक आदेशों को रद्द कर देता है। सीएपीएफ राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और आंतरिक कानून प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
