सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को NEET परीक्षा के परिणाम लीक होने के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर तैनात त्वरित कार्रवाई बल (RAF) के गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धातु की छर्रों वाली बंदूकों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका में की गई एक प्रार्थना पर सवाल उठाया। न्यायालय ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की सलाह का हवाला देते हुए कहा कि असाधारण परिस्थितियों में पुलिस को छर्रों वाली बंदूकों का इस्तेमाल करने का अधिकार है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने दिल्ली सरकार को विरोध प्रदर्शन के दौरान छर्रे लगने से घायल हुए लोगों को सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए केंद्र से विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर तैनात त्वरित कार्रवाई बल के गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा।
